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जीएसटी: जाने क्या है

Arjun | अंतिम अपडेट: Tuesday 27th June, 2017 10:45:25 AM
जीएसटी

सर्वप्रथम 1999 में अटल बिहारी वाजपेई की सरकार द्वारा जीएसटी की संकल्पना लाई गई थी. वर्ष 2000 में जीएसटी पर विचार करने हेतु पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था इसके बाद 13वें वित्त आयोग ने जीएसटी लागू करने की सिफारिश की फिर 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वर्ष 2010 में जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन इसे 2022 तक के लिए टाल दिया गया था. इसके बाद पुनः 2011 में 115 वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे पेश किया गया था लेकिन यह विधेयक पास नहीं हो पाया. तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा 122 वा संविधान संशोधन विधेयक 2014 के रूप में दिसंबर 2014 में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था

लेकिन इस विधेयक से संबंधित कुछ मुद्दों को लेकर जैसे वस्तुओं एवं सेवाओं पर 1% अधिक कर लगाया लगाए जाने विवाद निपटान प्राधिकरण निर्माण करने तथा GST की दर को हमेशा के लिए निश्चित किए जाने की मांग के कारण यह बिल राज्यसभा में नहीं पारित हो सका इसके बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए तथा अंतिम रुप से इस विधेयक को 29 मार्च 2017 को लोकसभा में तथा 6 अप्रैल 2017 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया इस प्रकार लगभग 17 वर्षों से अधिक का इतिहास जीएसटी का रहा है जो कि अब अपना मूल रूप धारण करने ही वाला है।

संवैधानिक प्रावधान–
भारत के संविधान में जीएसटी के लिए कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि यह आसानी से लगाया जा सके क्योंकि करों का निर्धारण राज्य तथा केंद्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है अतः इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 122 वा संविधान संशोधन का तथा संविधान के नए अनुच्छेद 246 (क)की व्यवस्था की गई इस अनुच्छेद के अनुसार संसद द्वारा प्रत्येक राज्य की विधानसभाएं कुछ शर्तों के तहत राज्य या केंद्र द्वारा लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में कानून बना सकता है तो इस तरह से जीएसटी को वैधानिक रुप प्रदान किया गया है.

जीएसटी परिषद के गठन की प्रक्रिया–
122वें संविधान संशोधन विधेयक 2016 को 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित किया गया इसके साथ 101वां संविधान संशोधन विधेयक 2016 को भी अधिनियम का रुप दिया गया. संविधान के अनुच्छेद 279 ए में एक नए उपबंध के रूप में अनुच्छेद 279 A(1) को जोड़ा गया जिसमें 60 दिनों के भीतर जीएसटी परिषद के गठन को स्वीकृति दी गई. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए 12 सितंबर 2016 को लागू हुआ जिसके अनुसार जीएसटी काउंसिल 23 सितंबर 2016 को अस्तित्व में आई। इस नवगठित परिषद में निम्न सदस्यों को स्थान दिया गया।
1- केंद्रीय वित्त मंत्री

2- केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री

3- राज्यों के वित्त मंत्री

जीएसटी के स्वरूप

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Tag:
GST Bill, GST काउंसिल, GTS, जीएसटी article No Comments »

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