
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने विचार रखते हुए यह कहा है कि राष्ट्रीय पशु गाय होनी चाहिए और गौहत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए।
राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंगोनिया गौशाला में गाय की मौत के मामले पर सुनवाई करते हुए यह बात रखी है कि गौ हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए और राष्ट्रीय पशु गाय घोषित होनी चाहिए।
गौ रक्षा(राष्ट्रीय पशु गाय) को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा है कि हर महीने गौशाला जाकर वहां का निरीक्षण करें और रिपोर्ट तैयार करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने वन विभाग को निर्देश देते हुए कहा गौशाला में हर साल 5 हजार पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए।
राजस्थान हाईकोर्ट ने गौ रक्षा को लेकर अधिवक्ताओं की कमेटी तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही हर 3 महीने में एसीबी एडीजे को गौशाला की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले पर आगे निर्देश देते हुए अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के सचिव और म्युनिसिपल कमिश्नर को हर महीने गौशालाओं के दौरे पर जाने के निर्देश दिए हैं।
जागो जनता सोसायटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा ने वन विभाग को निर्देश दिए है कि वह हर साल 5000 पेड़-पौधे गौशाला में लगाएं।
केरल में हुआ बवाल
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को इस फैसले को ख़ारिज करते हुए असंवैधानिक कह कर चुनौती दी थी| गौहत्या पर चल रहे घमासान पर
कांग्रेस नेता को सजा भी हुई| क्योकि कांग्रेस नेता ने केरल में एक बछड़े को लोगो के बीच सार्वजनिक होकर काट डाला और बीफ फेस्ट मनाया था| इस बात का विरोध के साथ बवाल भी हुआ था|